भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर भूस्वामी से नियमानुसार जुर्माना यानी प्रशमन शुल्क वसूल कर लिया गया है। मामला भोपाल का है। मामला कुछ यूं है कि भोपाल शहर के लेकसिटी इन्क्लेव, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ निवासी प्रकाश आसूदानी ने आयोग में शिकायत की थी कि उनकी काॅलोनी में ही रहने वाले मुरली पारदासानी द्वारा बिना शासकीय अनुमति एवं नगर निगम में नक्शा पास कराये बिना अपने प्लाॅट क्र. डी-3 पर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य (फ्लैट और व्यावसायिक) कर लिया है। इससे काॅलोनी में रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
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शिकायत मिलते ही आयोग ने प्रकरण क्रमांक 0738/भोपाल/ 2021 दर्ज कर लिया। तबसे आयोग ने मामले की निंरतर सुनवाई की। सतत् सुनवाई उपरांत नगर निगम, भोपाल ने आयोग को रिपोर्ट दी है कि भू-स्वामी श्री मुरली पारदासानी को नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 302(1) एवं 307(2) का नोटिस जारी किया गया। भूस्वामी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों के संबंध में भवन अनुमति क्र 3374, 15 जनवरी 2022 प्रस्तुत की गई एवं उनके द्वारा उपरोक्त भवन अनुमति के अतिरिक्त किये गये निर्माण कार्यों के संबंध में मप्र शासन की नई नीति के अनुसार सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस के माध्यम से 5 अगस्त 2022 को जुर्माना यानी प्रशमन कराया जाकर प्रशमन शुल्क के रूप में दस हजार रूपये जमा करा दिये गये। चूंकि नगर निगम द्वारा भूस्वामी से जुर्माना यानी प्रशमन शुल्क वसूल कर लिया गया है और आवेदक प्रकाश आसूदानी की शिकायत का भी निराकरण हो गया है, अतः आयोग में यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।