भोपाल,डेस्क रिपोर्ट। राजधानी के शिवाजी नगर स्थित आयूर्वेद अस्पताल के समीप विगत 18 वर्षो से संचालित स्मृति साँची पार्लर को नगर निगम के अतिक्रमण आमले द्वारा बगैर नोटिस दिए अचानक आकर 10 मई 2022 को तोड़, फोड़ कर तहस, नहस कर दी थी जिससे लाखो रूपये का नुकसान हुआ, इस साँची पार्लर को निगम और दुग्ध संघ द्वारा अनुमति दी गई थी, तथा माननीय न्यायलय द्वारा वर्ष 2004 में स्टे दिया गया था।
जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख है की इस साँची पार्लर को अवैधानिक तरिके से नहीं हटाया जाये, परन्तु निगम ने कोर्ट के आदेश को दर किनार कर तोड़, फोड़ कर हटा दिया, जिससे अरविन्द ,उमेश नारद के परिवार को काफ़ी दिक्क़तो का सामना करना पड़ रहा है, इस पीड़ित परिवार ने न्यायलय की शरण ली और आवेदन पर माननीय न्यायालय ने तत्काल सुनवाई कर 30 जून 2022 को दुग्ध संघ के प्रबंधक आर. पी.एस तिवारी और नगर निगम के कमीशनर के. वी.एस.चौधरी को कोर्ट की अवमाना पर धारा 12 अधिनियम 1971 के तहत नोटिस देकर हाजिर होने को कहा है, अगर उपस्थित नहीं होते तो एक पक्षीय कार्यवाई कर दोषियों पर की जा सकती है।
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क्या है प्रावधान
वरिष्ठ एडोवोकेट आनन्द तिवारी ने बताया की कोर्ट की अवमाना पर अधिकारी, कर्मचारी से वसूली कर पूर्व की स्थति अनुसार साँची पार्लर स्थापित कर हर्जाना लिया जा सकता है और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर सजा का भी प्रावधान है।