भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| लोगों की मेहनत की कमाई को ठगने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रदेश में करवाई जारी है| अब राजधानी भोपाल में 5 साल में दोगुना पैसा करने के नाम पर ठगी करने वाली कम्पनी के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है| पुलिस ने उनसे करोडों रूपये के हिसाब किताब के दस्तावेज एवं 1करोड़ 36 लाख 77 हजार रूपये की नगद राशि बरामद की है|
श्रीस्वामी विवेकानंद नाम से संचालित उक्त ठगी करने वाली संस्था की भोपाल में 4 शाखायें है| इस संस्था द्वारा ठगी करने की सूचना पर संज्ञान लेकर थाना पिपलानी पुलिस द्वारा उक्त संस्था के म.प्र.के कर्ता-धर्ता आरोपी विनोद तिवारी एवं अंगद कुशवाह को धोखाधडी तथा अमानत में खयानत करने के अपराध मे गिरफ्तार कर इस संस्था की शाखा करोंद, आनंद नगर, अशोका गार्डन, बैरागढ शाखा में करोडों रूपये जमा राशि के हिसाब वाले दस्तावेज बरामद किये है ।
संस्था को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्देश 5 फरवरी 2020 को अनुमति प्राप्त नही होने तक राशि संकलित नही करने के निर्दश के बाद भी राशि संग्रहित करते रहे थें । संस्था का मुख्यालय मुम्बई मे बना रखा है ।
संस्था में कार्यरत ऐजेन्टस को अल्टो, स्कार्पियो एवं अन्य 4 पहिया वाहन इनाम में देकर आम जनता को झाँसा देकर अधिकतम राशि संग्रहित करने लगाया गया था । आनंद नगर (थाना पिपलानी क्षेत्र) की शाखा अगस्त 2019 से कार्यरत है तथा करोंद शाखा ,अशोका गार्डन शाखा एवं बैरागढ शाखा विगत 3-4 वर्ष से कार्यरत है । आमजनता से 10 से 100 रूपये ,1000 रूपये ,3000 रूपये प्रतिदिन जमा करने की सुविधा देकर लाखो रूपये संस्था द्वारा एकत्रित कर मुम्बई स्थित संस्था के मुख्यालय को भेजे गये है | आमजनता से अपनी राशि 01 वर्ष तक वह नही निकाल सकती है अर्थात 01वर्ष का लोकिंग–पीरियड बनाकर रखा था । सावधि जमा अर्थात फिक्सडिपोजिट 5 वर्ष , 7 वर्ष एवं 14 वर्ष के लिये किया जा रहा था ।
पांच साल में राशि दोगुना करने का लालच देकर करते थे ठगी
भोपाल एवं आस पास के जिला विदिशा , सीहोर तता राजगढ एवं होशंगाबाद , रायसेन में आमजनता को गुमराह कर प्रलोभन देकर 5 वर्ष मे राशि दुगना करने के नाम पर विगत 2-3 वर्ष मे करोडो रूपये ऐजेन्टस के माध्यम से एकत्रित किये है । संस्था द्वारा आम जनता से डीडीएस (डेली डिपोजिट स्कीम) एमडीएस. (मन्थली डिपोजिट स्कीम) वन टाईम डिपोजिट स्कीम के नाम से रूपये जमा कराये गये | जिसमें 1 वर्ष तक राशि निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित की गई है । जमा राशि दोगुना करने के नाम पर 5 वर्ष,7 वर्ष एवं 14 वर्ष तक की अवधि के लिये फिक्स डिपोजिट (सावधि जमा) कराये गये ।
ऐसे करते थे ठगी
आरोपियों ने स्वामी विवेकानंद नाम से मल्टीस्टेट को-आपरेटिव सोसायटी को कृषि विभाग नई दिल्ली भारत सरकार मे रजिस्ट्रर्ड कराकर म.प्र. में निवेश करने की वर्ष 2016 में अनुमति प्राप्त की थी| आरोपीगण जनता से 05 साल में दोगुना राशि करने का एक सर्टिफिकेट मात्र देते है जिसमें ग्राहक का कोई बैंक खाता अथवा हस्ताक्षर नही लिये जाते है साथ ही म.प्र. शासन द्वारा संचालित सुकन्या बचत योजना,आयुष्मान पेंसन प्लान जैसे मिलते जुलते नामो की स्कीम चलाकर आम जनता को भ्रमित कर प्रलोभन देकर नगद राशि जमा कराकर अपने पास रखते है । उक्त जमा राशि से अन्य व्यवसाय करने की जानकारी प्राप्त हुई है ।