पुलिस रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव, अब सब इंस्पेक्टर बनेंगे TI, ASI संभाल सकेंगे SI की जिम्मेदारी

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) में पुलिस कर्मियों (Police) के लिए खुशखबरी है| गृह मंत्रालय (Home Minsitry) ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट में संशोधन कर रिक्त पदों पर पुलिसकर्मियों को प्रभार देने का फैसला लिया है| यह संसोधन राजपत्र में प्रकाशित हुआ है| जिसके बाद अब जूनियर अधिकारी भी बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे|

पुलिस, एसएएफ, रेडियो आदि में हेड कांस्टेबल के 8,250 रिक्त पद, ASI के 5,175 रिक्त पद, SI के 1,335 रिक्त पद तथा इंस्पेक्टर के 800 रिक्त पदों पर स्थानापन्न रूप से प्रभार सोंपे जा सकेंगे। आदेश के मुताबिक, पुलिस महानिरीक्षक उपनिरीक्षक को निरीक्षक के रूप में, उप महानिरीक्षक सहायक उप निरीक्षक को उपनिरीक्षक के रूप में और प्रधान आरक्षक को सहायक उपनिरीक्षक के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक किसी आरक्षक को प्रधान आरक्षक के रूप में स्थानापन्न रूप से काम करने के आदेश जारी कर सकते हैं|

उच्च पद का कार्यवहन प्रभार मिलने पर पुलिसकर्मी उच्चरण की वर्दी धारण कर पाएंगे। पिछले दिनों गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सम्बन्ध में घोषणा कर बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार पुलिस रेग्युलेशन में बदलाव कर रही है। प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उलझे होने के कारण सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए यह रास्ता निकाला है। गौरतलब हो कि मध्य प्रदेश में अप्रैल 2017 से प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही मार्च 2020 तक बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। करीब 28000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गए हैं। पदोन्नति नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों में भी असंतोष की भावना देखने को मिल रही थी। जिसके बाद राज्य शासन ने एक्ट में संशोधन करते हुए पुलिसकर्मियों के प्रोन्नत होने का रास्ता साफ किया है।

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