भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कार्यवाही की है। इन कर्मचारियों द्वारा विभाग को दिए गए फर्जी चिकित्सा देयकों की जांच के बाद इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी उसकी सुनवाई के बाद भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal District Court) ने अलग अलग धाराओं में 6 साल तक की सजा और अर्थदंड से दण्डित किया है विभाग ने इनमें से 9 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के भी आदेश दिए हैं।
प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग (MP Water Resources Department) भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जाकर 19 कर्मचारियों की सजा की जानकारी दी गई है। न्यायालय 19वें अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश को आधार बताकर विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी चिकित्सा देयकों के सम्बन्ध में शिकायत की जांच के बाद पुलिस में शिकायत की गई थी। मामला 2011 का है।
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फर्जीवाड़े की कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायालय 19वें अपर सत्र न्यायाधीश ने 19 कर्मचारियों को धारा 420 IPC में 3 साल का सश्रम कारावास, 1 हजार रुपये का अर्थदंड, व्यक्तिकम में 1 माह का सश्रम कारावास, धारा 471 IPC में 5 साल का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये का अर्थदंड, व्यक्तिकम में 6 माह का सहराम कारावास की सजा से दण्डित किया है।
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प्रमुख अभियंता के आदेश में आगे कहा है कि न्यायालय के फैसले के बाद इनमें से 9 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का भी फैसला किया गया है। जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति के आदेश हुए हैं उनमें 2 निज सहायक, एक सहायक वर्ग 2, दो सहायक वर्ग 3, एक वाहन चालक और 3 भृत्य शामिल हैं।