एमपी में अब आधार कार्ड से लिंक किये जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस

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भोपाल। अब आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस लिंक होगा। परिवहन आयुक्त डॉ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने ड्राइविंग लाइसेंस से आधार नंबर से लिंक करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आरटीओ का काम देख रही कंपनी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक कर देगी। लाइसेंस आधार स��� लिंक होने के बाद आधार कार्ड नंबर से भी ड्राइविंग लाइसेंस को सर्च किया जा सकेगा। साथ ही लोग अलग-अलग जिलों से लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। आधार से ड्राइविंग लाइसेंस लिंक होने से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश करने में मदद मिलेगी। अगर किसी हादसे के बाद चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता है तो वह दोबारा उसे आसानी से बनवा लेता था। लेकिन आधार कार्ड से जुड़ने के बाद निरस्त लाइसेंस दोबारा नहीं बन पाएगा। 

अभी परिवहन विभाग की बेवसाइट में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान आधार कार्ड का नंबर अनिवार्य नहीं है। अब वेबसाइट में अपटेड के बाद आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक पीआरआई व परिवहन अधिकारियों की उपस्थिति में 30 मई को बैठक हुई थी। इसमें आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने पर विचार किया गया था। 16 जून को पीटीआरआई के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने परिवहन आयुक्त को ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने के लिए पत्र लिखा। जिस पर अमल करते हुए परिवहन आयुक्त डॉ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने स्मार्टचिप को पत्र लिखकर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने के लिए निर्देशित किया है।

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नशे में एक्सीडेंट करने पर हत्या का होगा केस

अधिकारियों के मुताबिक भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है। इस वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। इसके लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्ती की जा रही है। शराब के नशे में वाहन चलाते समय एक्सीडेंट में मौत हुई तो हत्या का प्रकरण दर्ज होगा। सामान्य स्थिति में हादसा होने पर चालक का लाइसेंस तीन से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। तीन बार ऐसा होने पर लाइसेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद उसका लाइसेंस नहीं बन सकेगा। 


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