भोपाल ।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को निर्देश दिए है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमों का पालन करें। प्राइवेट स्कूलों में पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों की ही नियुक्ति किया जाए।वही उन्होंने कहा कि अगले सत्र से स्कूलों को ऑनलाइन मान्यता दी जायेगी।
दरअसल, आज मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से चर्चा की। इस दौरान सदस्या ने कहा कि निजी स्कूल शुरू करने के लिए सरकार ने एक एकड़ भूमि की अनिवार्यता कर दी है। आरटीई कानून के तहत होने वाले एडमिशन का पैसा भी समय पर नहीं मिलता, जिसके कारण स्कूल चलाने में दिक्कत होती है। स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय से होता है। लेकिन ग्रामीण अंचल में संचालित स्कूल को दूरी के कारण कई बार जेडी कार्यालय जाने में दिक्कत होती है।वही उन्होंने निजी स्कूलों से हर साल मान्यता और संबद्धता के लिये ली जाने वाली राशि की प्रथा को खत्म करने के साथ रजिस्टर्ड किरायानामा की जगह नोटराइज्ड किरायानामा लागू करने की मांग की।
इस पर चौधरी ने कहा कि अगले सत्र से स्कूल को मान्यता लेने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगले सत्र से स्कूलों को ऑनलाइन मान्यता दी जायेगी।वही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल का किरायानामा रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार बनवाने की व्यवस्था की जाये। निजी स्कूल संचालकों को आने वाली परेशानियों का विभाग जल्दी निराकरण करे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीईबी से पात्रता परीक्षा पास करने वालों को निजी स्कूल नौकरी में प्राथमिकता दें। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।वही उन्होंने निजी स्कूल के टीचरों को शिक्षा विभाग से प्रशिक्षण दिलवाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।