जालसाजी करने पर वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, सचिव पर एफआईआर दर्ज

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भोपाल। हनुमानगंज पुलिस ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शोकत मोहम्मद खान तथा सचित जुबैर के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया है। दोनों ने सांठ-गांठ कर एक मस्जिद की छत की किराएदारी पद का दुरुपयोग कर की थी। आरोप है कि इसके एवज में शोकत व साथी ने मोटी रकम ली थी। यही कारण है कि जिस प्रापर्टी की कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से करीब चार करोड़ रूपए कीमत थी उसकी किराएदारी करने के एवज में महज हजार रूपए लिए गए थे। इसी प्रकार इस संपत्ति का किराया कलेक्ट्रेट रेट के अनुसार 76 हजार रूपए प्रति माह होता है, जिसे महज 15 हजार रूपए प्रति माह के हिसाब से किराएदार को आवंटित की गई। मामले में पुलिस ने मुख्य कार्यपालीन अधिकारी वक्फ बोर्ड मोहम्मद अहमद खान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है।

एसआई प्रवीण ठाकरे के अनुसार मजिस्जद रहमत बाके बिलमुकाविल चौकी मंदिर कमाली के पास सब्जी मंडी में स्थित है। जिसकी दूसरी तल का साइज 4910 वर्गफीट है। प्लॉट साइज के हिसाब से इसकी कीमत तीन करोड 46 लाख 80 हजार रूपए है। इस संपत्ति को शोकत मोहम्मद खान तत्कालीन चेयरमेन एमपी वक्फबोर्ड तथा तत्कानी सचिव वक्फबोर्ड जुबैर ने ओने पोने दामों में अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने की नियत से किराएदारी कर आवंटित कर दी थी। प्रपर्टी के हिसाब से जगाह का किराया करीब 56 हजार रूपए प्रति माह होना चाहिये था। जिसे महज 15 हजार रूपए प्रति माह की किराएदारी में शोकत व साथियों ने आवंटित किया। इस फर्जीवाड़े की शिकायत मुख्य कार्यपालीन अधिकारी वक्फ बोर्ड मोहम्मद अहमद खान ने लिखित आवेदन के जरिए थाने में की थी। आवेदन की जांच के बाद में बीती रात प्रकरण दर्ज किय गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शोकत,जुबैर व साथियों के खिलाफ थाना शाहजहांनाबाद में पूर्व में भी जालसाजी की एफआईआर दर्ज है। आरोपी लंबे समय से फरार हैं। 


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