आवारा कुत्ते के हमले से बालिका की मौत, मृत बच्ची के वैध वारिसों को दो लाख रूपये दो माह में दे दें

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BHOPAL  NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आठ साल की एक मासूम बच्ची की आवारा कुत्ते के हमले से उसके गंभीर रूप से घायल हो जाने और अन्ततः 15 दिन इलाज के पश्चात उसकी मौत हो जाने के मामले में राज्य शासन से अनुशंसा की है कि मृत बच्ची के वैध वारिसों को दो लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि दो माह में भुगतान कर दी जाये।

अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि 

मामला रतलाम जिले का है।  रतलाम में आवारा श्वान के काटने से घायल आठ साल की बालिका की 15 दिन बाद मौत‘ हो गई थी, इस खबर पर संज्ञान लेकर आयोग ने कलेक्टर रतलाम से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा था। इसी प्रकरण की सतत् सुनवाई उपरांत आयोग ने यह अनुशंसा की है कि आवारा कुत्ते के काटने से जिला चिकित्सालय, रतलाम में इलाजरत आठ साल की बालिका माया पारगी पिता हरजी पारगी भील की मृत्यु हो जाने के कारण अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि के रूप में मृत बच्ची के वैध वारिसों को दो लाख रूपये दो माह में दे दिये जायें।


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Sushma Bhardwaj

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