भोपाल। गुना से भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को एक युवती को एसिड अटैक की धमकी देना महंगा पड़ गया है। जमानत याचिका गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी का कृत्य समाज को झकझोर देने वाला है। इसलिए जमानत न देकर उसे जेल भेजा जाना उचित होगा।
गुना से भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव पर एक युवती को प्रताडि़त करने और धमकाने का केस दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि उसने बात करने से मना किया तो विवेक ने चेहरे पर एसिड फेंकने व फोटो वायरल करने की धमकी दी। तलवार लेकर घर के बाहर उत्पात मचाया। विवेक के खिलाफ युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है कि वह डेढ़ साल से उसे परेशान कर रहा है। दो अप्रैल को जब वह कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तब रास्ते में विवेक ने उसे रोककर बात करने दबाव बनाया था। उसने मना किया था, तो विवेक ने एसिड डालकर चेहरा बिगाडऩे, भाई की हत्या कराने और पिता को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी। फिर पांच अप्रैल की रात उसके घर के दरवाजे पर तलवारें मारते हुए गाली-गलौज की थी जिसकी रिकॉर्डिंग वहां के सीसीटीवी कैमरे में है।
पुलिस ने युवती की शिकायत पर विवेक पर केस दर्ज कर लिया था। गुरुवार को चालान के साथ उसे न्यायाधीश तनवीर खान की अदालत में पेश किया। जहां विवेक के अधिकवक्ता की और से जमानत के लिए लगाई गई याचिका को ख़ारिज कर दिया गया और बाद में विवेक को जेल भेज दिया। विवेक के अधिवक्ता द्वारा लगाई गई याचिका पर फरियादिया के अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा, सीमा राय, मनोहर मिराठे व विष्णु झा ने आपत्ति जताई। अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग शर्मा ने बताया कि एक घंटे की बहस हुई। शाम करीब साढ़े पांच बजे अदालत ने विवेक की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।