भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
Unlock 3 के बाद आज से राजधानी के जिम (Gym) और योगा क्लासेस (Yoga classes) पर चार महीने से ज्यादा दिनों से लगा ताला टूट गया है। करीब साढ़े चार महीनों के लॉकडाउन (Lock down) के बाद आज से भोपाल (Bhopal) में जिम और योग संस्थान खुल गए हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें सरकार की एडवाइज़री का पालन करना अनिवार्य होगा।
शहर की फिटनेस बनाए रखने के लिये यहां 200 से ज्यादा जिम और 50 से ज्यादा योगा सेंटर हैं, जो 25 मार्च से ही बंद थे। अब इन्हें खोलने के लिए अपर कलेक्टर सतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अपने जिम या योगा सेंटर को खोलने के लिए संस्थान को एक फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के SDM के पास जमा कराना होगा। इसमें जिम और योग सेंटर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा होगी। इसके बाद ही उस जिम या योग सेंटर को खोलने जाने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद इस बारे में जानकारी जिम या योग सेंटर के बाहर चस्पा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो 15 दिन से लिए संबंधित सेंटर को सील भी किया जा सकता है। इस बारे में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश भेज दिए हैं।
बता दें कि अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को खोलने के लिए तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योग केंद्र नहीं जा सकते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों पर भी रोक बरकरार है। जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्ती को जहां तक संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी है। परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है। जिम और योगा सेंटर में जाने से पहले मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए, वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा। कहा गया है कि वायइजर पहन कर ही एक्सरसाइज करें। फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा। एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर (visor) का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा।
जिम मालिकों के लिए साफ आदेश है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिम की मशीनों को इस तरह से रखा जाए जिसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन आसानी से हो सके। कोई भी मशीन ज्यादा पास नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही हों। जिम व योगा सेंटर में प्रवेश द्वार पर ही हेंड सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 95 प्रतिशत से कम हो, उन्हें एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइन के मुताबिक संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाएगा, इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को भी सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य है।