भोपाल| सरकार ने शिक्षकों के तबादले के अधिकार जिले के प्रभारी मंत्री को दे दिए हैं| जिसके बाद अब जिला स्तर पर होने वाले तबादले जिले के कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर किए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये हैं|
आदेश के मुताबिक शिक्षकों के प्रशासकीय स्थानांतरण करने के लिए 15.11.2019 से 23.11.2019 तक की अवधि के लिए वर्तमान में लागू प्रतिबंभ को शिथिल किया जाता है। उक्त अवधि में जिला संवर्ग के शिक्षकों के जिला अंतर्गत स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किए जा सकेंगे।