कमलनाथ के CM बनने पर जेटली ने उठाए सवाल, दिग्विजय ने किया पलटवार

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भोपाल/नई दिल्ली।

1984 के सिख दंगे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कमलनाथ को सीएम बनाने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाए है। जेटली का कहना है कि ‘यह विडंबना है कि यह (फैसला) आया उस दिन है कि जब सिख समाज जिस दूसरे नेता को दोषी मानता है, कांग्रेस उसे मुख्यमंत्री की शपथ दिला रही है।’ वही जेटली के इस हमले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बड़ा हमला बोला है। सिंह ने कहा है कि  जेटली जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

आपको बता दें कि कमलनाथ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।थोड़ी देर में उनका ये शपथ ग्रहण समारोह शुरु होने वाला है। इसके पहले जेटली के बयान ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है।

दरअसल, तकरीबन 34 साल के बाद 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले ��ो पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना और उम्रकैद की सजा दे दी। उन्हें आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है।इस फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कमलनाथ को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाए है। जेटली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पाप धुल नहीं सकते जिस ढंग से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की हमेशा कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के ऊपर से यह पाप कभी हट नहीं सकता हजारों कत्ल करके माफी मांग लेने से यह मामला खत्म नहीं हो सकता। जेटली ने कहा कि यह भी एक विडंबना है कि सिख समुदाय जिस व्यक्ति को दंगों में भूमिका मानते हैं आज उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। 

दिग्विजय ने किया पलटवार

मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान पर पलटवार किया है दिग्विजय सिंह ने कहा है  कि अरुण जेटली जी आप से यह उम्मीद नहीं थी। कमल नाथ जी पर ना तो इस प्रकरण में कोई FIR है, ना चार्जशीट है, ना किसी अदालत में कोई प्रकरण है। वे 1991 से केंद्र में मंत्री रहे तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी अब आप को क्या हो गया?’

इसलिए उठ रहे सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 में हुए सिख दंगों का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धारा के तहत दोषी पाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और उन्हें तब तक जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सज्जन के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य को 10 साल की सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 1 से 4 नवंबर 1984 को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हुए नरसंहार हुआ वो राजनीति अभिनेताओं ने लॉ इंफोर्समेंट एजेसिंयों के सहयोग से तैयार किया था। यह इंसानियत के खिलाफ अपराध को विस्तृत रूप में बताता है।इन्हीं दंगों में कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी उछला था, जिसके कारण अब उन पर भी सवाल उठने लगे है।


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