Lok Sabha Election 2024 : मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, इसके लिए अब प्रचार थम गया है,पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा लेकिन बालाघाट संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी और परसवाड़ा के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा।
मतदान शुरू होने से पहले 5:30 बजे होगी मॉकपोल की प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
वोटर के पास पहुंच रही है क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर वो वोट डाल सकता है।
वोटर कार्ड के अलावा 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाकर डाल सकेंगे वोट
निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) को भी मान्यता दी है मतदाता इसमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।