MP News: जरूरी खबर! मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का फैसला, मीटर से छेड़छाड़ करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

मीटर के साथ छेड़छाड़ करने पर एमपी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

Shashank Baranwal
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MP News: बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसा पाए जाने पर बिजली कंपनी द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि बिजली उपभोक्ता बिल को बचाने के लिए मीटर के साथ तोड़फोड़, उसको उखाड़कर कहीं और लगाने और लाइन से छेड़छाड़ कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

10 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना

मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों का निपटारे के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर उपभोक्ता द्वारा मीटर की रीडिंग के साथ छेड़छाड़ या अन्य कोई अवैध कार्य किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर बिजली कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई करेगी, जिसमें 3 साल जेल के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा प्रावधान है।


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पत्रकारिता उन चुनिंदा पेशों में से है जो समाज को सार्थक रूप देने में सक्षम है। पत्रकार जितना ज्यादा अपने काम के प्रति ईमानदार होगा पत्रकारिता उतनी ही ज्यादा प्रखर और प्रभावकारी होगी। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिये हम मज़लूमों, शोषितों या वो लोग जो हाशिये पर है उनकी आवाज आसानी से उठा सकते हैं। पत्रकार समाज मे उतनी ही अहम भूमिका निभाता है जितना एक साहित्यकार, समाज विचारक। ये तीनों ही पुराने पूर्वाग्रह को तोड़ते हैं और अवचेतन समाज में चेतना जागृत करने का काम करते हैं। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने अपने इस शेर में बहुत सही तरीके से पत्रकारिता की भूमिका की बात कही है– खींचो न कमानों को न तलवार निकालो जब तोप मुक़ाबिल हो तो अख़बार निकालो मैं भी एक कलम का सिपाही हूँ और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे साहित्य में भी रुचि है । मैं एक समतामूलक समाज बनाने के लिये तत्पर हूँ।