MP News: बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसा पाए जाने पर बिजली कंपनी द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि बिजली उपभोक्ता बिल को बचाने के लिए मीटर के साथ तोड़फोड़, उसको उखाड़कर कहीं और लगाने और लाइन से छेड़छाड़ कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
10 हजार रुपए का लगेगा जुर्माना
मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली संबंधी शिकायतों का निपटारे के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर उपभोक्ता द्वारा मीटर की रीडिंग के साथ छेड़छाड़ या अन्य कोई अवैध कार्य किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर बिजली कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाई करेगी, जिसमें 3 साल जेल के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा प्रावधान है।
यहां करें शिकायतों को दर्ज
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मीटर संबंधी शिकायतों जैसे मीटर की रीडिंग, बिलिंग और अन्य समस्याओं के निपटारे के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता 1912 नंबर पर कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट portal.mpcz.in के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा उपाय (UPAY) एप के माध्यम से और सीधा कार्यालय में जाकर भी शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं।