MP Election 2023 : मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन की तारीख नजदीक आ रही है, मप्र विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को हुए डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, निर्वाचन आयोग ने आज गुरुवार को निर्देश देते हुए कहा कि कौन व्यक्ति मतगणना एजेंट नहीं बन सकता।
मतगणना एजेंट के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश
मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन एजेंट निुयक्त करने के संबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है वो मतगणना एजेंट नहीं बन सकता।
वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर के लिए ये निर्देश
आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं सदस्य, शासकीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शासकीय पैरामेडिकल स्टॉफ किसी भी प्रत्याशी का मतगणना एजेंट नहीं बन सकता।
ये भी नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट
निर्वाचन आयोग के निर्देश में बताया गया है कि शासकीय संस्था अथवा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से मानदेय प्राप्त कर रहे या किसी शासकीय संस्था में अंशकालिक सेवाएं दे रहे व्यक्ति, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के डीलर्स और शासकीय सेवक मतगणना के लिए किसी भी अभ्यर्थी के एजेंट निुयक्त नहीं किये जा सकेंगे। इस नियम का कड़ाई से पालन कराना जिला निर्वाचन अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा।