भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP News) के कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने कॉलोनाइजर्स (MP Colonizers) को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को ये सुविधा देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) ने मंगलवार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे।
पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम
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