MP: निजी स्कूलों में फीस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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इंदौर।

कोरोना वायरस के कारण स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, लेकिन इस दौरान भी अभिभावकों से फीस की मांग की जा रही है। जिसके बाद सरकार के आदेश पर प्रदेश के निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में साफ कर दिया कि निजी स्कूल छात्रों से सरकार के आदेशानुसार सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के अधिकारी हैं। स्कूल इसके अलावा मनमाने तरीके से अन्य मद में फीस वसूली नहीं कर सकते। वहीँ कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 28 जुलाई तक जवाब-तलब किया है।

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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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