MP News : मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए अब सरकार ने सकत कदम उठाये हैं, शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और समस्त नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश जारी किये हैं कि आवारा पशुओं और कुत्तों की रोकथाम की जाये, शासन ने 10 दिन में एक मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी नगरीय निकायों को दिए हैं।
आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर सरकार सख्त
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और प्रदेश की सभी नगर निगमों के आयुक्तों को नगरीय निकायों में सड़क पर और सार्वजानिक स्थानों पर आवारा घूमने वाले पशुओं तथा कुत्तों की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं।
10 दिन में मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश
श्री मंडलोई ने निर्देश दिए हैं कि सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कोई आवारा पशु सार्वजनिक मार्गों और स्थानों पर विचरण करते हुए न पाया जाये। अवारा कुत्तों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी प्रत्येक निकाय में 10 दिवस में मॉनिटरिंग समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हर महीने की 10 तारीख तक शासन को भेजनी होगी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट
निर्देशों में कहा गया है कि संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त नगर निगम द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भेजा जायेगा ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। गौरतलब है कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को अर्द्धमासिक आधार पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस विषय को शामिल कर नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं।