MP School ,Bhopal News : नया शिक्षण सत्र अप्रैल से शुरू होने वाला है, कई स्कूलों में परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं कहीं ख़त्म होने वाली है कई जगह एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। नए शिक्षण सत्र के दौरान शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से एक दुकान विशेष से कॉपी, किताब , यूनिफ़ॉर्म , टाई, जूते अदि खरीदने के लिए बाध्य करते हैं , स्कूल प्रबंधन उन्हें दुकान का नाम और नंबर देते हैं और हिदायत देते हैं कि यहीं से खरीदना है, लेकिन यदि इस बार ऐसा किया तो स्कूल प्रबंधन के मुखिया पर FIR दर्ज की जाएगी।
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जी हाँ आपने सही पढ़ा, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए ये राहत की खबर है कि वे अब खुले बाजार से किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, यूनिफ़ॉर्म सहित अन्य स्कूल सामग्री खरीद सकते हैं। भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इसके लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देश जारी किये हैं, उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि उल्लंघन करने पर FIR की जाएगी।
स्कूल प्रबंधन को नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी किताबों की लिस्ट
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ की किताबों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगायेंगे और मांगने पर पेरेंट्स को देंगे लेकिन उस लिस्ट में किसी भी दुकान का नाम नहीं होने चाहिए, आदेश में कहा गया कि किताबों के प्रकाशक की जानकारी भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी की अधिकृत इमेल आईडी पर भेजनी होगी।
स्कूल बैग या किसी भी पाठ्य सामग्री पर स्कूल का नाम प्रिंट करना प्रतिबंधित
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि स्कूल बैग पर या फिर कॉपी किताब या अन्य किसी भी स्कूल सामग्री पर स्कूल का नाम प्रिंट नहीं होना चाहिए और ना पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स को किसी भी विशेष दुकानकार का नाम बताया जाये, स्कूल में तो किताबें, कॉपी, यूनिफ़ॉर्म या फिर अन्य पाठ्य सामग्री बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत होगी FIR
कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन की जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस आदेश का यदि कोई स्कूल प्रबंधन उल्लंघन करता है तो मुखिया/प्रबंधक/ प्राचार्य के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाये, अर्थात उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी ।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विकम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित में सभी अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें एवं यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।@schooledump #DMBhopal pic.twitter.com/yCt5O6k4ak
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) March 12, 2024