BHOPAL NEWS : भोपाल में अब देर रात तक दुकाने नहीं खुली रहेगी, राजधानी में शासन और प्रशासन की टीम एक्टिव हुई, जिसके बाद देर रात तक संचालित हो रही दुकानों को लेकर शासन प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए रात 11 बजे इन्हे करने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। पुराने भोपाल संवेदनशील इलाकों में देर रात तक चल रही दुकान संचालकों को समझाइश दी गई। शहर के इतवारा, बुधवारा, पीर गेट, इमामी गेट, भोपाल टॉकीज, काजी कैंप जैसे क्षेत्र और चौराहों पर देर रात तक चल रही दुकान संचालकों को अल्टीमेटम दिया गया और इन्हे रात 11 बजे बंद करने के आदेश का पालन करने कहा गया।
कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर किया जाए दुकानों को बंद
आदेश में निर्धारित समय से ज्यादा देर रात तक संचालित पाई गई दुकान को सील करने का प्रावधान है, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर 11 बजे के बाद दुकान या रेस्टोरेंट संचालक संचालित करता हुआ पाया जाता है तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी,
अस्पताल एवं मेडिकल इससे से मुक्त रहेंगे
जिला प्रशासन भोपाल ने निर्देश जारी किए है कि भोपाल शहर में आज से रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे।अस्पताल एवं मेडिकल इससे मुक्त रहेंगे।जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है।निर्देश का पालन न होने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जायेगी।