भोपाल।
एमपी में एक बार फ़िर लापरवाही पर गाज गिरी है. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने नगर परिषद, थांदला जिला झाबुआ में की गई अनियमितताओं पर तत्कालीन तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की दो-दो वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिये हैं।
दरअसल तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी एम.आर.निगवाल और प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश जमरे एवं एल.एस.डोडिया की दो-दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गयी हैं। निगलवाल के वेतन से 31 हजार रूपये की वसूली के भी आदेश दिये गए हैं।
वही आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने नगर परिषद धरमपुरी जिला धार में अनियमितता करने पर तत्कालीन तीन मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की 2-2 वेतन-वृद्धि रोकने के आदेश दिये हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी रविन्द्र बोरदे की दो वेतन-वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के साथ ही उनके वेतन से 2 लाख 35 हजार 640 रूपये वसूलने के आदेश दिये गये हैं।
इसी तरह तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी मुबारिक खान की दो वेतन-वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के साथ उनके वेतन से 3 हजार रूपये वसूलने और प्रभारी नगरपालिका अधिकारी कैलाश चन्द्र कर्मा की दो वेतन-वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये गये हैं।