भोपाल| छिंदवाड़ा जिले की परासिया नगर पालिका की अध्यक्ष गीता यादव को राज्य शासन ने पद से हटा दिया है। उनके खिलाफ विभिन्न निर्माण कार्योंं में लाखों रुपए का गबन करने कई कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार करने एवं खरीदी में आर्थिक अनियमितताएं करने के आरोप लगे थे| नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी कर गीता यादव को पद से हटा दिया है। वहीं आदेश के अनुसार उन्हें किसी भी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए भी अयोग्य घोषित किया गया है।
गीता यादव भाजपा से हैं। उनके खिलाफ परासिया में सड़क और पानी सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों के आरोप थे। दो माह पहले कलेक्टर ने नगरपालिका परासिया की अध्यक्ष गीता यादव को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया था।
विभिन्न निर्माण कार्योंं में लाखों रुपए का गबन करने कई कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार करने एवं खरीदी में आर्थिक अनियमितताएं करने के आरोप में जिला कलेक्टर जेके जैन ने नगरपालिका परासिया की अध्यक्ष गीता यादव को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क के तहत कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया है। अध्यक्ष को 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का समय दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई करने की बात की गई । कारण बताओ सूचना पत्र में गंभीर आर्थिक अनियमितता की बात कही। जिसमें परासिया नगर में 1490 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण 13600 रुपय के हिसाब से वास सोशल डेवलपमेंट सोसायटी को दिया गया था लेकिन नगर में कुल 295 शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण दर्शाकर 40 लाख 12 हजार राशि का आहरण किया गया। जांच में यह पाया गया कि 17 हितग्राहियों के शौचालय निर्माण नहीं हुए हैं लेकिन 2 लाख 31 हजार 200 रुपए का अधिक भुगतान कर दिया गया है। जिस में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उपयंत्री एवं ठेकेदार के द्वारा वित्तीय अनियमितता पाई गइ है। सांसद एवं विधायक निधि के स्वीकृत कार्य एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं कराए गये इस राशि का उपयोग अन्यत्र किए जाने की आशंका जाहिर की गई है। नोटिस में अध्यक्ष पर आरोप थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के समय से अभी तक अपनी मर्जी से 11 कर्मियों को रखा है जबकि यह सब नियमों के विरुद्ध है।