सोशल मीडिया पर फोटो डालने वाले इन वोटरों पर दर्ज होगा केस, कलेक्टर ने दिए निर्देश

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भोपाल। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए रविवार को हुई वोटिंग के फोटो कई वोटरों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए। इनमें से कुछ ने किस राजनीतिक दल को अपना वोट दिया इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। ऐसे वोटरों के लिए अब परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे मतदाताओं पर जिला कलेक्टर ने क्राइम ब्रांच को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 

दरअसल, रविवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश की आठ सीटों पर वोट डाले गए। लेकिन अतिउत्साह में कई मतदाताओं ने वोट डालते समय किस पार्टी को अपना मत दिया इसके फोटो और वीजियो भी डाले थे। अब ऐसे लोगों की पहचान कर उनपर मामला दर्ज किया जा सकता है। भोजाल कलेक्टर ने इस मामले में क्राइम ब्रांच को मामला दर्ज करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऐसे वोटरों पर गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून के संबंधित धाराओं के तहत अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एक वोटर ने तो किस पार्टी वह वोट दे रहा है उसका वीडियो ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया। जिसके बाद जिला कलेक्टर और रिटर्निंग अफसर सुदान खाड़े ने तत्कार आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर उल्लंघन का मामला है और आरोपियोंं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि, वोट की गोपनियती बनाे रखना चाहिए। वोटर ने किस पार्टी को वोट डाला इस संबंध में नहीं बताना चाहिए और न ही दूसरों से पूछना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आप अपने तस्वीर वोट डालने की सोशल मीडिया पर शोयर कर रहे हैं तो यह उल्लंघन का मामला है।  डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद फोटो और वीडियो पोस्ट करने वालों पर क्राइम ब्रांच द्वारा मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपियों पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 94 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा


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