लेट फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, आदेश जारी

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने निजी स्कूलों को फीस सम्बन्धी जरूरी आदेश जारी किये हैं| ऐसे पालकगण जो परिस्थितिवश शैक्षणिक सत्र 2019- 20 की बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं । वो 30 जून तक जमा कर सकेंगे| निजी स्कूल इनसे विलंब शुल्क नहीं वसूलेंगे| साथ ही निजी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे|

विभाग ने आदेश में कहा है कि आगामी आदेश तक वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020 -21 में निजी स्कूलों द्वारा कोई शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकेगी| अभिभावकों से फीस की एकमुश्त अदायगी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा । अभिभावक अपनी सुविधानुसार किस्तों में फीस का भुगतान करेंगे। फीस जमा न किये जाने पर किसी छात्र/छात्रा का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा|


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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