CAA/NRC: धारा 144 के बीच बगैर अनुमति के किया प्रदर्शन-चक्काजाम, 500 पर FIR

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भोपाल।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने 500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआर्ईआर दर्ज की है।बताया जा रहा है कि ये लोग बिना अनुमति के सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।ब इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रैली का आयोजन किया था साथ ही चक्काजाम भी किया था। जबकी कलेक्टर शहर में धारा 144 लागू लगा रखी है, जो दो महीने तक प्रभावी रहेगी।

दरअसल, भोपाल के टीटी नगर, और जहांगीराबाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रर्दशन किया था। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से रैली की अनुमति नहीं ली थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रैली का आयोजन किया था साथ ही चक्काजाम भी किया था। रविवार शाम को जिंसी चौराहे से नायब मुफ्ती रईस अहमद और कई अन्य शख्सियतों के नेतृत्व में जुलुस निकाला गया था, जिसमें विभिन्न वर्गों व समुदायों के लोग शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर रविवार को ही सीएए के खिलाफ बगैर अनुमति रैली व प्रदर्शन करने पर जहांगीराबाद, तलैया व टीटी नगर पुलिस ने 3 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाने के मद्देनजर कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू की है, जो दो महीने तक प्रभावी रहेगी।

कलेक्टर ने लागू कर रखी है धारा 144 

पक्ष-विपक्ष में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कलेक्टर ने भोपाल में  धारा 144 लगा रखी है। यह आदेश अगले दो महिने तक प्रभावी रहेगा। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सोशल मीडिया और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मैसेज या फ़ोटो भेजने को लेकर सख्त हिदायत दी है। जिसके तहत शहर के विभिन्न स्थान जैसे रोशनपुरा, बोर्ड ऑफिस चौराहा, शाहजहांनी पार्क, किलोल पार्क, नीलम पार्क, इकबाल मैदान, पॉलीटेक्निक चौराहा, सिंधी कॉलोनी, भोपाल टॉकीज, भारत टॉकीज चौराहा, पीरगेट, जिंसी चौराहा, लिली टॉकीज, शब्बन चौराहा, रॉयल मार्केट, आंबेडकर पार्क, सेकंड स्टॉप, बरखेड़ा पठानी, बिजली कॉलोनी, अशोका गार्डन, प्रदेश भाजपा कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित संवेदनशील स्थानों पर प्रदर्शन नहीं हो पाएंगे।


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