भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में खाली सीटों पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्टूबर से शुरू होगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि आरटीई (RTE) के तहत पहले चरण में लॉटरी द्वारा सीटें भरने के बाद बची रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है। इसके लिए समय-सारणी जारी की गयी है। रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 10 नवंबर को स्कूल का आवंटन किया जायेगा।
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संचालक धनराजू एस ने बताया कि पंजीकृत आवेदक 29 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2021 तक लाटरी पद्धति से दूसरे चरण में स्कूल की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। स्कूल के आवंटन के बाद 10 नवम्बर से 15 नवम्बर 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज की जायेगी ।
दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाये गये है एवं इस सत्र में एडमीशन नहीं लिया है, केवल वही आवेदक स्कूल की चॉइस परिवर्तित करते हुये आवेदन लॉक कर सकेंगे। कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है और उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल में दूसरे चरण के लिए चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।