भोपाल। सिवनी-बालाघाट संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दूसरी चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया है| लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे उनके खिलाफ चुनाव याचिका लगाईं है, जिसको लेकर न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने डॉ. बिसेन सहित अन्य से जवाब-तलब किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
इसके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत की ओर से दायर याचिका पर भी नोटिस जारी हो चुके है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाएगी। सिवनी-बालाघाट संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रहे कंकर मुंजारे ने याचिका में कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रत्याशी किशोर समरीते का गलत तरीके से पेश नामांकन स्वीकार किया। जबकि उसने अपने आपराधिक रिकॉर्ड व सजा के संबंध में गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया।
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भाजपा प्रत्याशी डॉ. ढालसिंह बिसेन ने भी नामांकन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया। मतदान के बाद 40 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखने के बावजूद मतगणना के समय अधिकांश ईवीएम की बैटरी प्रतिशत चार्ज पाई गई। इन सभी अनियमितताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए याचिका में डॉ. बिसेन का निर्वाचन शून्य घोषित करने का आग्रह किया गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद डॉ. बिसेन सहित अन्य अनावेदकों से जवाब-तलब कर लिया।