MP Shivraj Cabinet Meeting : शिवराज कैबिनेट में आज फिर कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मुहर लगेगी। एक तरफ जहां बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब अर्थदंड को बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित दरों में संशोधन पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं सड़क पर रेस लगाने पर ₹5000 अर्थदंड का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा आजीविका मिशन से जुड़े सहायता समूह को बैंक ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज अनुदान पर भी बड़ा फैसला हो सकता है।
इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
- दरअसल सहायता समूह को बैंक ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज अनुदान को 2% और बढ़ाए जाने की तैयारी की गई है। सीएम द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। माना जा रहा है कि आज इस पर भी मुहर लग सकती है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। सीएम के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है।
- मध्य प्रदेश में विकास कार्य की गति तेज नगर क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना पर भी बड़ा फैसला संभव है। 800 करोड़ रुपए का प्रावधान नगर विकास आवास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देने के लिए आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दरअसल सागर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर सीट में वृद्धि का फैसला संभव है।
- इसके अलावा सीहोर में सड़क और मुरैना में नहर के निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
- इतना ही नहीं प्रदेश में 200 कॉलेज में वर्चुअल कक्षा की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
- साथ ही कैबिनेट की बैठक में गणेश शिक्षण समिति सुरक्षित और शिक्षण समिति मंगलाज शाजापुर सहित श्री राम बाल कल्याण समिति पंधाना में स्कूल संचालन के लिए भूमि आवंटन पर आज महत्वपूर्ण फैसला संभव है।
परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित दरों में संशोधन पर महत्वपूर्ण निर्णय
दरअसल बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदंड को बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तावित दरों पर संशोधन के लिए आज मंगलवार को होने वाली बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है विभाग द्वारा पहले ₹500 अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था। हालांकि तब मंत्री द्वारा इसे दोगुना अर्थदंड बताकर इस पर असहमति जताई गई थी।
सहमति के बिना गति परीक्षण करने और फर्राटा दौड़ पर जुर्माना
परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत अब सड़क पर रेस लगाने की स्थिति में भी अर्थदंड का भुगतान करना होगा सरकार की सहमति के बिना गति परीक्षण करने और फर्राटा दौड़ में शामिल होने पर इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर 5 से 10 हजार रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में गैर परिवहन यान पर डेढ़ हजार और परिवहन यान पर 3000 रूपए अर्थदंड लगाया जाता है। वहीं यदि वाहन में अधिक यात्री सफर कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति 200 रूपए अर्थ दंड का भी प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन वाहनों को गुजरने देने में असफल रहने पर वाहनों पर 10000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा।
मोटर यान अधिनियम 2019 अर्थ दंड में संशोधन
इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम 2019 में संशोधन कर अर्थ दंड को बढ़ाया गया है। इसे बढ़ाकर 1000 रूपए किया गया है। हालांकि इसे मध्यप्रदेश में 500 रूपए तैयारी की जा रही है। ऐसी स्थिति में मंजिली गाड़ी के चालक और परिचालक द्वारा यात्री को टिकट न देने और अगर टिकट देने सहित कम मूल्य का टिकट देने पर उन पर अर्थदंड लगाया जा सकता है।