आवासहीनों को भूमि का मालिक बनायेगी प्रदेश सरकार : मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

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Govind Singh Rajput

 

Inauguration of Chief Minister’s Residential Land Rights Scheme :  प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास में जुटी राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार नये साल में आवासहीनों हो एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 जनवरी को टीकमगढ़ से करेंगे। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों को उनके खुद के घर का सपना सरकार साकार करेगी।

 

प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने दी जानकारी 
प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ऐसे लोगों को भी भू-खण्ड उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है जिनके पास खुद का आवास नहीं है। ऐसे आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भू-खण्ड का पट्टा प्रदान किया जायेगा । राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में आज की स्थिति में 87 हजार 603 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार कर लिए गए हैं। जबकि पूरे प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। श्री राजपूत ने बताया कि टीकमगढ़ जिले में 10 हजार 878 भूमिस्वामी अधिकार पत्र तैयार किये गए हैं जबकि कुल 11 हजार 137 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। श्री राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जब वह टीकमगढ़ गये थे तो वहां पर लोगों ने जानकारी दी थी कि रहने के लिए आवास नहीं है, तब मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि प्रदेश में जिनके पास रहने के लिए आवासीय भू-खण्ड नहीं है, उन जरूरतमंदो को भू-खण्ड उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की सरकार करेगी । मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत प्रदेश में अब कोई बिना आवास के नहीं रहेगा।

यह होंगे इस योजना के पात्र :

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना के तहत वह आवेदक परिवार पात्र होंगे जिनके पास रहने के लिए स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है । साथ ही आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए । इसके अलावा आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो एवं न ही कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए । इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहां 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज हो।

सारा पोर्टल के तहत लिए गए थे आवेदन :

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की गई है । जिसमें सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितम्बर 2022 तक राजस्व विभाग के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं।जिनकों आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है ।


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Harpreet Kaur

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