मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से लागू होगा यह नियम, बिजली बिलों में मिलेगी बड़ी राहत

Electricity employees

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए राहत भरी खबर है। एक नवंबर से मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम को अनिवार्य किया जा रहा है।नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री  हरदीप सिंह डंग ने कहा कि देश-प्रदेश में व्यवसायिक भवन, ऊर्जा के प्रमुख उपभोक्ता एवं ग्रीन हाऊस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक बन रहे हैं, इसको देखते हुए राज्य शासन (MP Government) द्वारा भविष्य में निर्माण होने वाले व्यवसायिक भवनों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवम्बर 2021 से ‘मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम’ को अनिवार्य किया जा रहा है।

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मंत्री  हरदीप सिंह डंग (Minister Hardeep Singh Dung)  ने बताया कि तीव्र आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती आबादी ने ऊर्जा आपूर्ति संसाधनों पर एक बड़ा दबाव डाला है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रदेश की जलवायु, परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वर्तमान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) और ECBC नियमों में संशोधन कर मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन नियम संहिता (MP-ECBC) और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम (MP-ECBC Rules) बनाये गये हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)