भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है| कलेक्टर ने भोपाल में लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से भोपाल को पूरी तरह लॉक डाउन करने के आदेश जारी कर दिए है ।
सोमवार से केवल दूध और दवाई की दुकानें ही खुली रहेंगी। किराने की दुकानें भी नहीं खोल सकेंगे। इस दौरान आम नागरिक को सिर्फ निकटम दूध और दवाई की दूकान तक अकेले जाने की अनुमति रहेगी। यह आदेश रविवार रात्रि 12:00 बजे से लागू होगा।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा। करोद मंड़ी भी 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी। व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीद कर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे। किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट समाप्त कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दवाई दुकान ही खुली रहेंगी। होम डिलीवरी, दूध पार्लर और मेडिकल दुकानों इस दौरान खुले रहेंगे। शासकीय कार्य के लिए अति आवश्यक सेवा मे लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस लॉक डाउन में मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी। लॉक डाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।