भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाही पर एक बार फिर गाज गिरी है। एक तरफ जहां नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने रीवा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शासकीय कामों में लापरवाही पर निलंबित कर दिया है और इनका निलंबन अवधि में मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा रहेगा वही दूसरी तरफ छिंदवाड़ा कलेक्टर ने चुनाव के काम में लापरवाही बरतने पर शासकीय शिक्षक को निलंबित कर दिया है और निलबंन अवधि में मोहबे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकरी कार्यालय मोहखेड रहेगा।
दरअसल, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव (Urban Administration and Development Commissioner Nikunj Kumar Srivastava) ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है। मिश्रा को अनुशासनहीनता एवं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में मिश्रा का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
वही छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा जानबूझकर निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 से संबंधित अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम शिकारपुर की शासकीय माध्यमिक शाला (Government School) के सहायक शिक्षक (Government Teacher) एच.आर.मोहबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। निलबंन अवधि में मोहबे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकरी कार्यालय मोहखेड रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमन ने बताया कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सौंसर द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-125 सौंसर के मतदान केन्द्र क्रमांक-17 शिकारपुर में निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के कार्य के लिये नियुक्ति आदेश लेने से इंकार करने पर सहायक शिक्षक मोहबे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । इस संबंध में मोहबे द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने और उनका कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-32 के विपरीत होने पर मोहबे को निलंबित किया गया है।