भिंड, सचिन शर्मा। डाइट में अध्ययनरत 153 छात्राध्यापकों के परीक्षा परिणाम में लापरवाही कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना डाइट में पदस्थ सहायक शिक्षक दिनेश सिंह भदौरिया और सहायक ग्रेड -2 देवेंद्र शर्मा को भरी पड़ गया है। भिंड कलेक्टर ने दोनों शासकीय कर्मचारियों के कृत्य को शासनादेश की अवहेलना और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए उन्हें निलंबित (Suspend) कर दिया है।
भिंड कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कार्य में लापरवाही बरतने पर डाइट के सहायक शिक्षक (कनिष्ठ व्याख्याता) दिनेश सिंह भदौरिया एवं सहायक ग्रेड-2 देवेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड रौन अटैच किया है। कलेक्टर ने आदेश में बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा वर्ष 2021 की आयोजित डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा के छात्राध्यापाकों के आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रविष्टि कर 16 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक मण्डल को भेजे जाने थे जो दिनेश सिंह भदौरिया और देवेन्द्र शर्मा ने नहीं भेजे।
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उसके बाद निर्देश के बावजूद भी पुनः आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक नहीं भेजे गये साथ ही आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के अंक भेजने की 25 सितम्बर 2021 अंकित की गई जो गलत एवं भ्रामक होने के साथ त्रुटिपूर्ण थी। दोनों शासकीय सेवकों द्वारा तय समय-सीमा में ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि नहीं की गई एवं सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी मण्डल को नहीं भेजी जो एक गम्भीर लापरवाही प्रदर्शित करती है।
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कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि शासकीय सेवकों की लापरवाही के कारण डाइट भिंड में अध्ययरनरत 153 छात्राध्यापकों का परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ जिससे छात्राध्यापकों को मानसिक पीड़ा एवं समाज में छवि धूमिल हुई। जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिंड द्वारा आपको कारणब ताओ सूचना पत्र जारी किये गये। आपका उक्त कृत्य शासनादेशों की अवहेलना एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या दोष सिद्ध करता है।
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कलेक्टर ने आदेश देते हुए सहा०शि० (कनिष्ट व्याख्याता) दिनेश सिंह भदौरिया एवं सहायक ग्रेड – 2 देवेन्द्र शर्मा डाइट भिंड को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में दोनों का कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड रौन रहेगा एवं निलंबन काल में नियमानुसार मूलभूत नियत-53 (क) अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा ।