फीस वृद्धि को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दिया निजी स्कूल एसोसिएशन को नोटिस

Lalita Ahirwar
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जबलपुर संदीप कुमार। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 2 साल से निजी स्कूल बंद है इसके बाद भी प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक सरकार पर दवाब बनाते हुए ट्यूशन फीस में वृद्धि की मांग कर रही है। निजी स्कूल की इस मनमानी को लेकर अब नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस दिया है और हड़ताल वापस लेने को कहा है।

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मंच ने की चेतावनी

निजी स्कूल एसोसिएशन को नागरिक उपभोक्ता मंच ने नोटिस देते हुए कहा है कि अगर स्कूल एसोसिएशन ने हड़ताल वापस नहीं ली तो फिर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। दरअसल ट्यूशन फीस बढ़ाने को लेकर प्रदेश भर के निजी स्कूलों ने 12 जुलाई से स्कूलों को बन्द कर चाबी हर जिले के डीईओ को देने का फैसला लिया है।

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जब तक स्थिति सामान्य नहीं तब तक नहीं बढ़ेगी फीस

कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत फीस बढ़ाए जाने पर निजी स्कूलों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जब तक कोविड संक्रमण रहेगा और स्कूल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक कोई भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं ले सकता है।

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हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है कि अगर फीस बढ़ाने को लेकर हड़ताल होती है तो फिर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। मंच की ये याचिका कोर्ट में लंबित है। इसमें निजी स्कूल एसोसिएशन को अनावेदक बनाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि एसोसिएशन को अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखना चाहिए न कि हड़ताल का रूख अपनाना चाहिए


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