जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने राजगढ़ चैराहा, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चैक, गल्ला मंड़ी, बड़ा पोस्ट आफिस, आनंद टॉकीज पैदल चलकर दुकानदारों और ग्राहकों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी। कलेक्टर ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसे में जनता कोरोना कर्फ्यू की ढील के दौरान और अधिक सर्तकता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गाइडलाइन का पालन न करने पर दुकानदारों पर अर्थदण्ड भी किया गया।
कलेक्टर के निर्देश
अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्राहकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि दुकान पर सामग्री खरीदते वक्त बिना मास्क के पाए जाने पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को सामान देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो। इसके लिए दुकानों के बाहर जो गोले बनाए गए है, उन्हीं गोलों में ग्राहक खड़े होकर सामग्री लें। उन्होंने सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने के लिए रस्सी बांधने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि दुकानदार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर प्रथम वार में 500 रूपये, द्वितीय वार में एक हजार और उसके बाद भी पालन न करने पर दुकान सील कर एफआईआर की कार्रवाई की जायेगी।
तीसरी लहर के लिए तैयार प्रशासन
कलेक्टर ने इस दौरान बताया कि जिले में 90 प्रतिशत लोग घर से मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू की ढील के दौरान सम-विषम तिथियों के अनुसार दुकाने खोली जा रही है। जिससे लोगों को सामग्री खरीदने में सहूलियत मिली है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक दृष्टि से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी अशोक सिंह चैहान, अनुविभागीय अधिकारी सुमित अग्रवाल, तहसीलदार नीतेश भार्गव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल दुबे मौजूद रहे।