दतिया, सतेन्द्र रावत। मध्य प्रदेश (MP) के दतिया (Datia) के पूर्व कांग्रेस विधायक (Congress MLA) राजेंद्र भारती (Rajendra Bharti) पर एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और दतिया कोतवाली में पूर्व कांग्रेस विधायक के ऊपर एफआईआर (FIR) के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।
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फरियादी वीर सिंह वंशकार द्वारा कोतवाली पुलिस में शिकायत कर आवेदन दिया गया था की अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी वापस मांगने पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती द्वारा उसे जातिगत गालियां दी गई। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती के ऊपर गुरुवार को 406, 294, 323 सहित कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया था।
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बहरहाल अब पुर्व विधायक राजेंद्र भारती को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। एससीएसटी एक्ट के तहत पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई और उन्हें पुलिस ने विशेष न्यायाधीश श्री मधुसूदन मिश्रा के न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को तीन दिन के लिए जेल भेज दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार 17 जनवरी को होगी। इसका मतलब साफ है कि अगले 3 दिन विधायक को जेल की चार दीवारी में गुजारने होंगे।
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दरअसल पूर्व विधायक पर एक व्यक्ति की गाड़ी हड़पने और उसके बाद उसे जातिसूचक गंदी-गंदी गालियां देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधायक पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला चलाया जाएगा।