अब इस जिले में भी बढ़ाया गया 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू, शादी-विवाह पर भी रोक

कोरोना कर्फ्यू

धार, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बढ़ते कोरोना (Coronavirus) को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति एक के बाद द्वारा जिले वार कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया जा रहा है। जबलपुर, रीवा, राजगढ़, सतना, मंडला के बाद अब धार में सख्ती बढ़ाई गई है। धार कलेक्टर (Dhar Collector) ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वही सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में शादी और विवाह समारोह के आयोजनों पर भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू: अब इस जिले में 17 मई तक सख्ती, 30 मई तक शादी समारोह पर प्रतिबंध

दरअसल, धार कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिए गये निर्णय अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ की अवधि बढ़ाई जाने के लिए जारी आदेश दिनांक से 17 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)