लव जिहाद: नाबालिग युवती से कराया जबरन निकाह, पहली बार काजी के खिलाफ दर्ज होगा केस

डिंडोरी, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 (Freedom of Religion Act 2020) लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसा ही एक ऐसा मध्य प्रदेश के डिंडोरी (dindori) जिले से सामने आया है। जिसमें पहली बार पुलिस निकाह कराने वाले काजी के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी।

दरअसल मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक युवक पर डिंडोरी के नाबालिक युवती को डरा धमकाकर निकाह करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में डिंडोरी के एसपी अमित सिंह (Amit singh) का कहना है कि उसने अपने बयान में साफ कहा है कि उसे डरा धमकाकर नागपुर ले जाया गया था। वही नागपुर में काजी द्वारा दोनों का निकाह करवाया गया।

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Kashish Trivedi

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