गुना, संदीप दीक्षित। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. (Collector Frank Noble A.) द्वारा कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी चांचौड़ा शिवराम सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कुशवाह को अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किए जाने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को 3 माह का निशुल्क खाद्यान्न और 2 माह का प्रधानमंत्री योजना के तहत खाद्यान्न वितरण किया जाना है। कलेक्टर द्वारा सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब उन्हें इस बात का पता चला कि ग्राम जोगीपुरा के ग्रामीणजनों को 3 माह का राशन नहीं मिला है, तो उन्होंने इस बात के जिम्मेदार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम सिंह कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी चांचौड़ा शिवराम सिंह कुशवाह द्वारा उचित मूल्य दुकान सिंगापुरा की ग्राम पंचायत सोनाहेड़ा के ग्रामीणों को 3 माह का निशुल्क खाद्यान्न सामग्री का वितरण न कराए जाने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही के फलस्वरुप कलेक्टर द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है।
गुना : कलेक्टर के सख्त तेवर, कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी निलंबित
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