ग्वालियर, अतुल सक्सेना। निवेशकों का पैसा वापस नहीं करने को लेकर लगातार क़ानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रहे सहारा ग्रुप के खिलाफ एक और FIR हुई है। ये FIR ग्वालियर जिले के क्राइम ब्रांच थाने में की गई है। ग्वालियर जिले के भितरवार थाना क्षेत्र के एक निवासी ने पुलिस में सहारा कम्पनी द्वारा उन्हें रकम 2 गुना से लेकर 3 गुना करने का झांसा देने की शिकायत की है। जिसके बाद पुलिस ने सहारा प्रमुख सहित कम्पनी के कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
दर असल ग्वालियर जिले के भितरवार में रहने वाले नरेंद्र पुत्र महावीर अग्रवाल ने सहारा इंडिया की डबरा बस स्टैंड के पास स्थित ब्रांच में 30 अप्रैल 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक कई पॉलिसियां सहारा कंपनी की ली थी। कम्पनी के लोगों द्वारा उसे कहा गया कि उसकी जमा रकम को जल्द ही 2 गुना से लेकर 3 गुना कर दिया जाएगा।
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सहारा के अधिकारियों पर भरोसा कर नरेंद्र अग्रवाल में अपने खाते में 15 लाख रुपए की विभिन्न पॉलिसी ले ली। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो कंपनी के पदाधिकारी टालमटोली करने लगे। इसके लिए नरेंद्र अग्रवाल ने ग्वालियर से लेकर लखनऊ तक कई पत्र लिखे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
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परेशान होकर और अपनी मेहनत की कमाई को डूबता देख नरेंद्र अग्रवाल ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की। एसपी के निर्देश पर यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने सहारा इंडिया की डबरा स्थित ब्रांच के अधिकारियों सहित इसके मालिक सुब्रत राय सहारा, जयव्रतो राय, शिवाजी सिंह, के एल करण सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अनिल तिवारी, देवेंद्र सक्सेना आदि के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश निवेक्षकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा का भी उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सहारा इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों और मालिक के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में एफ आई आर दर्ज की जा चुकी है।