ग्वालियर, अतुल सक्सेना। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर (Agnipath Protest) ग्वालियर (Gwalior) में गुरुवार को हुए हंगामे के बाद अब ग्वालियर जिला प्रशासन सख्ती के मूड में है। प्रशासन ने गुरुवार रात को शहर के कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाकर उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर नजर रखने के निर्देश दिए और अब शाह रमें चल रहे फिटनेस क्लबों और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है।
ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह(Gwalior Collector and DM Kaushlendra Vikram Singh) ने एक आदेश जारी कर फिटनेस क्लबों को अनुमति लेना अनिवार्य घोषित किया है। आदेश मेंकहा गया है कि अब ग्वालियर जिले में संचालित समस्त फिटनेस क्लब बिना सक्षम अनुमति के संचालित नहीं हो सकेंगे। ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि फिटनेस क्लबों के संचालन एवं ट्रेनिंग देने वाले छात्रों के कतिपय अवांछनीय/अराजक गतिविधियों में सम्मलित होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में सभी फिटनेस क्लबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के साथ ही थाना प्रभारियों को सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबंधित किया है।
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समस्त क्लबों को तीन दिन के अंदर विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फिटनेस क्लब, ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों की जानकारी संबंधित एसडीएम के साथ-साथ थाना प्रभारी को भी अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा-188 के तहत दण्डनीय कार्रवाई होगी।
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गौरतलब है कि Agnipath Protest के नाम पर देश में इस समय युवा हंगामा कर रहे हैं, गुरुवार को ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई, ट्रेन और रेलवे ट्रेक को नुकसान पहुँचाया गया , सड़कों पर पथराव किया गया। इसलिए अब प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया है।