ग्वालियर, अतुल सक्सेना। जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित (Arms license suspended in Gwalior) कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी करने के साथ ही जिले के सभी नगरीय निकायों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
नगरीय निकाय आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने नगर पालिका निगम ग्वालियर सहित नगर पालिका परिषद डबरा, नगर परिषद आंतरी, भितरवार, बिलौआ, पिछोर व मोहना के सभी निवासियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिए हैं।
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7 जून तक पुलिस थानों में जमा करने होंगे हथियार
अपने आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि सभी लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र 7 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने होंगे। जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मद्देनजर ग्रामीण अंचल के शस्त्र लायसेंस पूर्व से ही निलंबित हैं। इस प्रकार अब सम्पूर्ण जिले के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
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कलेक्टर ने इसी आदेश के जरिए सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लाइसेंसधारी भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होंगे।
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इन पर लागू नहीं होगा आदेश
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।
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ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अब 5 जून तक थाने में जमा करने होंगे शस्त्र
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 27 मई 2022 को त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए की गई घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जिले के चारों विकासखण्डों मुरार, भितरवार, घाटीगाँव व डबरा क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र सीमा में भी सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसधारियों को 2 जून तक अपने शस्त्र थाने में जमा करने के आदेश दिए गए थे, यह तिथि बढ़ाकर अब 5 जून 2022 कर दी गई है।