अवैध कॉलोनियों को वैध करने के शिवराज सरकार के फैसले को HC ने पलटा, कार्रवाई के निर्देश

issue-of-legalizing-illegal-colonies-big-decision-of-gwalior-high-court--bench

ग्वालियर। तत्कालीन शिवराज सरकार के एक बड़े फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वाल��यर बेंच ने पलटकर बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा था। खास बात ये है कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह ने ग्वालियर से ही की थी।

दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एडवोकेट उमेश बोहरे ने एक याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने  2018 में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाओं को नियमों के विपरीत लाभ लेने के कोशिश की है । सरकार द्वारा प्रदेश में बस चुकी अवैध कॉलोनियों को धारा 15 A के तहत वैध किया जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है इस मामले में  हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्रदेश सरकार के साथ-साथ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व सहित पांच लोगों को इस मामले में पार्टी बनाया था।  


About Author
Avatar

Mp Breaking News