एमपी के इस जिले में धारा 144 लागू, ये है बड़ा कारण

ग्वालियर।अतुल सक्सेना।

देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के साथ ग्वालियर में हो रहे धरना, रैली, प्रदर्शनों के अलावा पिछले दिनों दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद बनी स्थितियों के बाद प्रशासन सतर्क है। आने वाले दिनों में परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं आये इसलिए जिला दंडाधिकारी ने जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है जो आगामी आदेश तक लागू रहेगी।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ग्वालियर अनुराग चौधरी ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से 10 फरवरी की शाम प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में चल रहे वर्तमान माहौल का प्रभाव ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली आदि निकल रहीं हैं। इसे अलावा पिछले दिनों एक शादी में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद भी शहर में तनाव के हालात बने। पिछले दिनों शांति समिति की बैठक बुलाकर और रविवार को दोनों समुदायों की बैठक बुलाकर शांति और सौहाद्र बनायेउ रखने की अपील की गई थी। चूंकि आने वाले समय में एमपी बोर्ड, CBSE सहित अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं इसलिए इनमें व्यवधान नहीं आये । प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए जिला। दंडाधिकारी ने जिले में आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 प्रभावी कर दी। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा और इस अवधि में ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही पोस्टर बैनर के माध्यम से किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट डाली जा सकेगी। यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि पारिवारिक कार्यक्रमों जैसे शादी, बारात आदि पर ये आदेश प्रभावी नहीं होगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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