होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में रेत का अवैथ खनन लगातार जारी है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी खनन पर लगाम नहीं लग रही है। अब जिला प्रशासन ने तवा नदी से अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम केडी त्रिपाठी ने ठेकेदार पर 280 करोड़ का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना हाेशंगाबाद निवासी संतोषराज पर लगा है। जुर्माने की रकम भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। जिसके बाद ठेकेदार की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की कर दी जाएगी।
दरअसल, प्रदेश में सरकार के निर्देश के बाद एंटी माफीया अभियान चलाया जा रहा है। हर क्षेत्र में माफियागिरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। होशंगाबाद रेत माफियाओं का गढ़ बन चुका है। यहां अवैध रेत खनन होने से राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानी हो रही है। इसलिए प्रशासन सख्ती के साथ अब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
इस दाैरान निमसाड़िया में द्विवेदी द्वारा नपती क्षेत्र में 2 लाख 33 हजार घन मीटर पर अवैध खनन करना पाया गया। एडीएम के अनुसार, अवैध रूप से खनन की गई रेत की राॅयल्टी दो करोड़ 33 लाख रु. होती है। इस आधार पर राॅयल्टी का न्यूनतम 60 गुना यानी 140 करोड़ रुपए जुर्माना किया है, इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने के आदेश दिए गए हैं।
एडीएम काेर्ट का फैसला
पूरे जिले की खदान ही 217 करोड़ रु. में गई है। प्रशासन ने खनन माफिया पर जो 280 करोड़ रु. जुर्माना किया है, वह कितना भारी है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि इस बार पूरे जिले की रेत खदान का ठेका ही 217 करोड़ रु. में गया है।