इंदौर, आकाश धोलपुरे। इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि समस्त बोर्ड के सभी हाईस्कूल कोरोना काल में छात्रों द्वारा फीस जमा न करने की स्थिति में उन्हें स्कूल से नहीं निकाल सकेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी का नाम इस आधार पर खारिज नहीं किया जाए कि उन्होने कोविड 19 के दौरान फीस जमा नहीं की है।
इस आदेश में कहा गया है कि फीस जमा न करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से रोका नहीं जाएगा। साथ ही विद्यालय द्वारा आयोजित किसी टेस्ट या परीक्षा में बैठने से भी रोका नहीं जाएगा। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अशासकीय स्कूलों के प्राचार्य व संचालकों को निर्देश जारी कर दिए है।