पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू को अदालत ने सुनाई 1-1 साल की सजा

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर जिला कोर्ट ने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू को 1-1 साल की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही इन पर 5 -5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है,  पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू के साथ ही  4 अन्य लोगों को भी 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने यह 11 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा का फैसला सुनाया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

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हालांकि इस मामलें को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने झूठा मामला करार दिया है, 11 साल पुराने इस मामलें में 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। झंडे दिखाने से नाराज  पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही मारपीट कर दी थी। इस मारपीट में भाजयुमो के अमय आप्टे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज करवाया था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू, तराना से विधायक महेश परमार, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को आरोपी बनाया गया था। जिला कोर्ट ने इस मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्‌डू, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि बाद में देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।


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Harpreet Kaur

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