गुल्टू हत्याकांड: कोर्ट ने दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पूर्व सभापति बरी

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इंदौर| इंदौर के बहुचर्चित गुल्टू हत्याकांड का फैसला आखिरकार शनिवार को आ गया। सत्र न्यायालय के फैसले के बाद इंदौर के पूर्व पार्षद और निगम सभापति शंकर यादव ने आज राहत की सांस ली लेकिन उनके दोनों भाई दीपक और राजू यादव सहित कुल 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई हालांकि ये बात ओर है कि न्याय के इंतजार में बैठी माँ बसन्ती बाई ने कुछ समय पहले ही कैंसर के चलते दम तोड़ दिया था।

बता दे कि इंदौर के बहुचर्चित गुल्टू हत्याकांड को तकरीबन 10 साल पहले द्वारिकापूरी क्षेत्र में अंजाम दिया गया था जिसके बाद हत्याकांड का षड्यंत्र रचने का आरोप तत्कालीन निगम पार्षद व सभापति शंकर यादव पर लगा था। गुल्टू क्षेत्र का नामी बदमाश था और उस समय उसका खौंफ ऐसा था लोग उसके डर के मारे अपना रास्ता बदल लिया करते थे आखिर में उसकी हत्या हो गई। शनिवार को गुल्टू हत्याकांड का फैसला न्यायालय द्वारा सुनाया गया। फैसले में एमआईसी सदस्य शंकर यादव सहित पप्पू सब्जीवाला को बरी कर दिया गया वही शंकर यादव के दोनों भाई दीपक व राजू यादव सहित महेंद्र साइकिल वाला, राजेंद्र सिंह, नीलेश उर्फ लालू, नवीन सहित कुल 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद जहां शंकर यादव राहत महसूस कर थे लेकिन उनके दोनों भाइयों सहित कुल 6 आरोपियों को अब आजीवन कारावास भुगतना होगा क्योंकि वो दोषी साबित हो चुके है।


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