इंदौर।
वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी लगाए बिना बेचना वाहन डीलर को महंगा पड़ सकता है। अगर बिना नंबर प्लेट के वाहन शोरूम से बाहर निकलेंगे तो उनके उपर जुर्माना लगेगा। इसके लिए परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे डीलरों अब पर 15 गुना जुर्माना लगेगा। हाला कि नियम लागू हुए एक साल हो चुका है।
परिवहन विभाग ने अभी तक किसी भी वाहन शोरुम की जांच नहीं की है। परिवहन आयुक्त वी. मधुकुमार ने अपनेआदेश में कहा है कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर द्वारा आवदेन करने का प्रावधान मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 में है। इसी धारा की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है तो डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 192 ख 2 के तहत गाड़ी के टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगेगा।
नहीं हो राहा है आदेश का पालन
विभाग के आदेश का पालन करने में मुश्कीलहो रही है। जो छोटे डीलर हैं, उनके यहां नंबर प्लेट का प्लांट नहीं लग पा रहा है। एक कंपनी ने जरूर यह काम लिया है लेकिन वह भी प्लेट पर नंबर देने में दो से तीन दिन लगा रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग के सिस्टम में नंबर देखने पर भी परेशानी आती है। वीआईपी और च्वॉइस नंबर के बारे में हाथों हाथ पता चल जाता हैं।